Medical Insurance : अगर आपने भी अपना और अपने परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है तो यह खबर आपके लिए है। अक्सर ऐसा होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए मरीज को कम से कम अस्पताल में 24 घंटे के लिए भर्ती होना जरूरी होता है। अगर इससे कम समय में अस्पताल में भर्ती हुए तो मेडिकल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी क्लेम को रेजेक्ट कर देती है, लेकिन अब मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करना आसान हो जाएगा।
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भुगतान का आदेश :
दरअसल अस्पताल में 24 घंटों से कम एडमिट रहे तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हाल ही में उपभोक्ता फोरम के आदेश के अनुसार 24 घंटे से भी कम में भर्ती होने पर मेडिकल इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति क्लेम कर सकता है, अदालत से इस आदेश ने कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को क्लेम करने की राह आसान कर दी है। मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़े एक मामले में वडोदरा कंज्यूमर फोरम की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा गया कि मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उपभोक्ता अस्पताल में 24 घंटे के लिए भर्ती हो। आदेश में कहा कि आजकल आधुनिक मशीनों द्वारा इलाज किए जा रहे हैं ऐसे में कई बार मरीज को अस्पताल में 24 घंटे रहने की जरूरत नहीं होती और डॉक्टर मरीज को जल्दी डिस्चार्ज भी कर देते हैं।
Medical Insurance : बता दें कि साल 2017 में वडोदरा के रमेशचंद्र जोशी ने कंज्यूमर फोरम में एक इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनकी उनकी पत्नी को डर्मेटोमायोसाइटिस की समस्या हुई और इलाज के लिए अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था और डॉक्टरों ने इलाज के बाद अगले ही दिन उनकी पत्नी को डिस्चार्ज कर दिया। जिसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इलाज में खर्च हुए 44468 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम किया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लॉज 3.15 का हवाला देते हुए भुगतान करने से मना कर दिया गया। जिसके खिलाफ उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करते हुए पैसे दिलाने की गुहार लगाई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मरीज को 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर भी वह मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम पाने का हकदार है।