Meerut: ब्लू ड्रम हत्याकांड, सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

Meerut: मेरठ की एक अदालत ने सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिसे चर्चित ‘ब्लू ड्रम हत्याकांड’ के नाम से जाना जाता है, में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई। अधिवक्ता कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा, “अदालत ने धारा 302 के तहत 50 हजार रुपये और धारा 238A के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

दुबे ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि पूरे देश की निगाहें इस मामले पर टिकी थीं। जनता यह जानना चाहती थी कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को क्या सजा मिलेगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपी स्तब्ध नजर आए। मृत्युदंड का सामना करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि हत्या होते किसी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा और दोनों आरोपियों की बेटियां भी हैं। हालांकि, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य इतने मजबूत, महत्वपूर्ण और सटीक थे कि उन्होंने दोनों की संलिप्तता को निर्णायक रूप से साबित कर दिया।
दुबे ने आगे कहा कि सजा तय करने में हत्या की प्रकृति प्रमुख आधार रही। उन्होंने कहा, “मुस्कान ने अपने उस पति की हत्या कर दी, जिससे उसने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद शव के तीन टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम में छिपा दिया। यह पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी। हत्या को अंजाम देते समय उसने शांत और संयमित मन से काम किया। ऐसे पूर्व नियोजित हत्याकांड में मृत्युदंड उचित सजा है।”

अधिवक्ता ने इस फैसले को देश की न्यायिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि किसी महिला को मृत्युदंड सुनाया जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने यह भी बताया कि मुस्कान की बेटी छह वर्ष की उम्र तक अपनी मां के साथ रह सकती है।
इससे पहले अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला पर सौरभ राजपूत की हत्या की साजिश रचने और हत्या के बाद उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने का आरोप था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में 22 गवाह पेश किए गए।

मेरठ का चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड 29 वर्षीय सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। सौरभ पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी थे। इस मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके स्कूल के समय के साथी से कथित रूप से करीबी संबंध रखने वाले साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था।

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