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चंडीगढ़. पंजाब में 15 जनवरी 2022 से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) नहीं लगवाने लोगों को सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने मंगलवार को उन सभी व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, जिन्हें 15 जनवरी, 2022 तक कोरोनावायरस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगी है. सरकार ने कहा कि यह कदम कोविड -19 के बढ़ते मामलों और वायरस के उभरते ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए उठाया गया था.
सरकार ने कहा कि केवल पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके लोगों को ही सरकारी कार्यालयों, बाजारों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति होगी. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों में सब्जी मंडियां, अनाज बाजार, शॉपिंग मॉल और स्थानीय बाजारों में भी बिना वैक्सीनेशन के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही चंडीगढ़ में स्थित पंजाब सरकार के सभी कार्यालय, बोर्ड और निगम भी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे.
नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब में सोमवार को कोरोनावायरस के 46 नए मामले दर्ज किए गए और इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई.
पिछले हफ्ते, हरियाणा ने बिना टीकाकरण वाले लोगों पर एक समान प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था जो 1 जनवरी से लागू होगा.
गौरतलब है कि देश में दी गयी कोविड-19 रोधी टीकों की खुराक की संख्या मंगलवार को 143 करोड़ पर पहुंच गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को शाम सात बजे तक टीकों की 57 लाख से अधिक यानी 57,76,358 खुराक दी गयी है. मंत्रालय ने कहा कि देर रात तक अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
देश भर में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था. अग्रिम मोर्चा के कर्मियों का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था. कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से 60 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर रोगों से लोगों के लिये शुरू हुआ. देश ने एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया.
सरकार ने एक मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण की अनुमति दी .
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