Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में सजा पर लगी रोक

Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है, कोर्ट ने आज मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक लगा दी है।

राहुल गाँधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी और सुनवाई बाद कोर्ट ने राहुल गाँधी की सज़ा पर रोक लगा दी. बता दें कि ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी।

Rahul Gandhi:  Rahul Gandhi:

राहुल गांधी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, क्योंकि वो मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि-‘‘सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?”

कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई हुई थी, इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल गाँधी पर कोई समाज के खिलाफ अपराध, रेप या मर्डर का मामला नहीं है. राहुल के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता खुद इस मूल सरनेम ही मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम भुताला है और राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया है उन्होंने केस नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस का कहना है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है.

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