Election: चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन हटाने के दिए निर्देश

Election: चुनाव आयोग ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर से सभी प्रकार के अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन हटाने और अगले 24 घंटे में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

केंद्रीय कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ एक पत्र जारी किये जाने के बावजूद शिकायत मिली हैं कि देश भर में कई जगहों पर अब भी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन लगे हुए हैं और ऐसे विज्ञापनों को नहीं हटाया गया
है।

कांग्रेस ने हाल में आयोग के सामने ये मुद्दा उठाया था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को अपने आदेश में कहा कि वॉल राइटिंग, पोस्टर, कागजात या किसी और तरीके से कटआउट, होर्डिंग, बैनर झंडे के रूप में सभी प्रकार के अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों, रोडवेज, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभों, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवनों जैसी सार्वजनिक जगहों से तय समय के भीतर हटाने का आदेश दिया जाता है, और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर से अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन हटाने और बृहस्पतिवार शाम पांच बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि उसने अपने निर्देशों का अनुपालन नहीं होने या आंशिक-अनुपालन को गंभीरता से लिया है।

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