Defamation case: हाईकोर्ट से राहुल गांधी को अंतरिम राहत नहीं, फैसला रखा सुरक्षित

Defamation case:  राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली और मानहानि केस में फैसला सुरक्षित रखा गया है। राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में याचिका दायर की गई थी और आज याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी को सजा पर रोक की याचिका पर राहत नहीं मिली और फैसला सुरक्षित रखा गया है।

कांग्रेस नेता को राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत की एक कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। आज मानहानि केस में दायर याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया साथ ही उनकी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

Defamation case: 

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कोर्ट की छुट्टी के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक फैसला सुनाएंगे लेकिन तब तक उन्हें अंतरिम राहत नहीं डी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही आखिरी फैसला दिया जाएगा और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। अगर कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो आगामी साल 2024 और 2029 के लोकसभा चुनाव में वह नहीं लड़ सकेंगे।

सरनेम पर टिप्पणी :

साल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली में कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ जिसके बाद गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश और भाजपा विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेट हुए आरोप लगाया था कि राहुल ने इस टिप्पणी से पूरी मोदी समुदाय की मानहानि की है। इस मामले पर सूरत अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी।

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