Tamil Nadu: सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु मंत्रिमंडल में वरिष्ठ डीएमके नेता के. पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल आर. एन. रवि के इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। राज्यपाल ने डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने से हाल में इनकार करते हुए कहा था कि यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध होगा।
भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि ‘‘कृपया एक ईमेल भेजिए। मैं ईमेल पर विचार करूंगा।’’
राज्यपाल रवि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को लिखे एक पत्र में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए ही पोनमुडी की सजा को निलंबित किया है, उन्होंने पोनमुडी को स्टालिन मंत्रिमंडल में नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति मामले में पोनमुडी की सजा निलंबित कर दी है, जिसके बाद हाल में राज्य सरकार ने विधायक के रूप में उनकी सदस्यता बहाल की थी।