Aadhaar-Pan Link: पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई गई, इस दिन तक कर सकते हैं लिंक

Aadhaar-Pan Link:  पैन-आधार को लिंक करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, आधार से पान कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून तक पैन-आधार को लिंक किया जा सकेगा। अभी तक 51 करोड़ पैन के साथ आधार कार्ड को लिंक किया जा चुका है।

इस तारीख तक लिंक :

Aadhaar-Pan Link: पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है, अब केंद्र सरकार की तरफ से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। अब टैक्सपेयर्स आगामी 30 जून तक पैन को आधार से लिंक कर सकेंगे और सरकार की तरफ से इसके लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इससे पहले आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी और अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से पैन और आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

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पैन कार्ड अनऑपरेटिव :

पैन कार्ड को आधार को लिंक नहीं करने पर टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई और ज्यादा जुर्माना वसूला जा सकता है, अब 30 जून 2023 के बाद कोई पैन-आधार को लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा साथ ही पैन धारक टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं ऐसे टैक्सपेयर्स से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा। बता दें कि पैन-आधार लिंक करने के लिए https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar इस लिंक किया जा सकता है।

Aadhaar-Pan Link: वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जून की आखिर तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, नहीं तो अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

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अब 31 मार्च 2023 तक पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का फाइन देकर लिंक कर सकते हैं, आधार को पैन से लिंक ऑफलाइन या ऑनलाइन किया जा सकता है। फाइन देने के बाद 30 दिनों में पैन फिर से ऑपरेटिव हो सकेगा, हालांकि पैन-आधार लिंक करने में जिन लोगों को छूट मिली है उन पर न कार्यवाही होगी और ना ही किसी प्रकार का कोई नतीजा भुगतना पड़ेगा।

 

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