बिना परिसीमन, बिना रोटेशन, बिना ओबीसी आरक्षण के कोई चुनाव MP में नहीं होना चाहिए: कमलनाथ

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भोपाल. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिना परिसीमन, बिना रोटेशन, बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि ओबीसी आरक्षण के बिना कोई चुनाव नहीं होंगे. परसों हमने ही यह बात रखी थी कि इस पर प्रस्ताव पास किया जाए. मैंने ही सदन में कहा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार है. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि डेढ़ साल से इनकी सरकार है, पंचायत चुनाव करवाना इनकी जिम्मेदारी थी, हमने तो परिसीमन करा दिया था, हमने रोटेशन करा दिया था, यदि इनको यह मंज़ूर नही था तो संशोधन करवा देते
लेकिन कोरोना का बहाना लेकर डेढ़ साल पंचायत चुनाव नहीं करवाए, जबकि इस दौरान प्रदेश में 28 उपचुनाव हुए और कई चुनाव हुए.

कमलनाथ ने कहा, ‘अब शिवराज सरकार पंचायत चुनाव करवा रही है वो भी बिना रोटेशन और बिना परिसीमन के. हम रोटेशन-परिसीमन के मुद्दे पर कोर्ट गए. बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं, झूठ बोलने में माहिर है, हम जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गए, वह इंटरनेट पर है, खुली किताब की तरह है. पूरी प्रोसिडिंग इंटरनेट पर है. हमारी पूरी चर्चा रोटेशन पर रही.’

उन्होंने कहा, ‘परिसीमन से लोग दुखी हैं. पंचायत से उनका गांव दूर है. शिवराज सरकार के पास डेढ़ साल था लेकिन कुछ नहीं किया. हम कोर्ट रोटेशन के मामले में गये कि सबके साथ न्याय हो जायेगा लेकिन कोर्ट का निर्णय दूसरी तरफ आ गया. कोर्ट में सरकार के वकील और चुनाव आयोग के वकील में उपस्थित थे, उन्होंने कोई बहस नही , कोई विरोध नहीं किया, यह सब रिकॉर्ड पर है. जब हमने मामला उठाया तो यह ध्यान मोड़ने के लिए आरोप-प्रत्यारोप में लग गए. मुख्यमंत्री शिवराज ने 48 घंटे पहले यह बयान दिया कि बग़ैर OBC आरक्षण के हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे. यह प्रस्ताव तो परसों ही पास करवाना था, यही हमारी मांग थी. अब जिम्मेदारी सरकार की है कि जो सदन ने प्रस्ताव पास किया है, उस पर अमल हो.’

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, “हमारा कहना है बिना परिसीमन, बिना रोटेशन, बिना ओबीसी आरक्षण के कोई चुनाव प्रदेश में नहीं होना चाहिए. यह हमारी मांग है. अब सरकार का दायित्व है कि आज जो सदन में प्रस्ताव पास किया है, उसका पालन हो, भले अध्यादेश लाइये. चुनाव की प्रक्रिया जारी है, आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, कल से लोग मैदान में आ जाएंगे. कल से कोर्ट से यदि कोई ऐसा फैसला जाए कि रोटेशन हो तो जो लोग चुनाव में लगे रहे, जिनका पैसा खर्च हो जाएगा उनका क्या होगा, ये बुनियादी बातें समझने की आवश्यकता है.”

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