US tax: अमेरिका में कर लगने से भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना होगा महंगा

US tax:  ट्रंप प्रशासन के विदेश में भेजे जाने वाले धन पर पांच फीसदी कर लगाने की योजना से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए पैसा घर भेजने की लागत बढ़ सकती है।

एक अनुमान के मुताबिक इस कर की वजह से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर सालाना 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का बोझ पड़ सकता है, यह अनुमानित राशि हाल में आरबीआई के एक लेख से संकलित 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘वृहद प्राथमिकता विधेयक’ में धन प्रेषण पर पांच प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। ये ग्रीन कार्ड और एच1बी वीजा रखने वालों सहित चार करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगा, प्रस्तावित शुल्क अमेरिकी नागरिकों पर लागू नहीं होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मार्च बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत में आने वाला धन प्रेषण 2010-11 में 55.6 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2023-24 में 118.7 अरब डॉलर हो गया है। लेख के अनुसार भारत के कुल धन प्रेषण में अमेरिका की हिस्सेदारी 2020-21 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 27.7 प्रतिशत हो गई।

इस आधार पर कुल मिलाकर 32.9 अरब डॉलर का धन प्रेषण अमेरिका से हुआ, इसका पांच फीसदी 1.64 अरब डॉलर होगा। आरबीआई के लेख में कहा गया कि धन प्रेषण से मिली राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से परिवार के भरण-पोषण के लिए होता है, इसलिए इसकी लागत बढ़ने का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव होता है।

इस लागत को कम करना वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत एजेंडा रहा है। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2008 से ही शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण में देश की हिस्सेदारी 2001 के 11 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में लगभग 14 प्रतिशत हो गई है।

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