Haryana: हरियाणा में पराली जलाने की 575 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें कैथल में सबसे ज्यादा 97 घटनाएं दर्ज की गई हैं।
कृषि डिप्टी डायरेक्टर बाबू लाल ने कहा कि “अगर कोई किसान पराली जलाता है, तो सरकार दो सीजन तक उससे फसल नहीं खरीदेगी और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।”
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा न चलाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों को फटकार लगाई, इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को पेश होने और स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है, राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण में पराली जलाने का बड़ा योगदान है।
डिप्टी डायरेक्टर बाबू लाल ने बताया कि “नया जो आदेश आया है जो किसान पराली जलाएगा उस पर एफआईआर होगी। इसके अलावा रेड एंट्री भी होगी। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर जो किसान पराली जलाएगा उस पर मेरी फसल मेरा ब्योरा पर रेड एंट्री भी होगी ताकि वो दो सीजन तक अपनी फसल को ना बेच सके।”