New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी (एएपी) के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसे राज्यसभा सांसद को और हिरासत की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के बयान के मद्देनजर वो संजय सिंह को निचली अदालत की तरफ से तय की जाने वाली शर्त पर जमानत पर रिहा करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।