New Delhi: दिल्ली की सत्र अदालत कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से दायर दो शिकायतों पर निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को फिर से सुनवाई शुरू करेगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने गुरुवार को उस पहले आदेश पर केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों की दलीलें सुनीं, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात फरवरी को केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के बाद व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी और उन्हें 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।
सत्र न्यायाधीश, एसीएमएम के सात मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दलीलें शुक्रवार को सुनेंगे, जिसमें केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था।अदालत ने मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया, जब वो दूसरी अपील पर दलीलें सुनेगी।
ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल के खिलाफ जारी किए गए पहले तीन सम्मनों में शामिल नहीं होने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी, एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने इस मामले (समन संख्या एक से तीन) को दूसरी शिकायत के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, केजरीवाल अब तक ईडी की तरफ से जारी आठ समन में शामिल नहीं हुए हैं।