New Delhi: आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी की खारिज

New Delhi:  दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष जज एम. के. नागपाल ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है।

इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वे संजय सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। संजय सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि संजय सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपित से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।

ईडी ने संजय सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी भी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वे जांच में बाधा डाल सकते हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी 2021-2022 की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ, संजय सिंह ने दावे को खारिज कर दिया है और किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

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