New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देते हुए कहा कि हर राज्य पर लागू होता है और यह केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है। दिल्ली एनसीआर इन दिनों गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में वायु और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक पटाखों को फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने पराली जलाने पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से भी जवाब मांगा, क्योंकि उसे बताया गया था कि दिल्ली से सटे राज्यों में खेतों में आग लगने से राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राजस्थान सरकार से दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने पर अपने पहले के निर्देशों का पालन करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक लंबित याचिका में दायर हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही था।
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आवेदन में राजस्थान सरकार को वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए कदम उठाने और दिवाली और शादियों के दौरान उदयपुर शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है।