Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकते।
कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि ईडी ने इस बात के सबूत पेश किए हैं कि गोवा चुनाव के लिए फंडिंग के लिए हवाला के जरिए पैसे का लेन-देन किया गया था। कोर्ट ने कहा कि वे अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर रहा है, और केवल गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला कर रहा है।
अदालत ने ईडी के उनके खिलाफ अनुमोदक के बयान का इस्तेमाल करने पर केजरीवाल की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया और कहा, “अनुमोदनकर्ता का बयान जांच अधिकारी का क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक मजिस्ट्रेट के दर्ज किया गया है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, जांच एजेंसी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।”
हाई कोर्ट ने कहा कि “अदालतें कानून के हिसाब से काम करती हैं, राजनैतिक विचारों पर नहीं। राजनीति शासन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका राजनीतिक संबद्धता से स्वतंत्र है।”