Mukhtar Ansari News : गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुना दी है, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा दी गई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है, तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर फैसला आना अभी बाकी है।
गैंगस्टर एक्ट केस में MP-MLA कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद और गैंगस्टर केस के तहत उसे अधिकतम सजा दी गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के केस में सजा दी गई है और इस केस पर मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी के वर्तमान सांसद पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है।
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बता दें कि साल 29 जून 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी इसके साथ 6 अन्य लोगों का मर्डर भी हुआ था। जिसके बाद मुख्तार अंसारी और अफसाज अंसारी के खिलाफ केस साल 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ। कहा जाता है कि बदमाशों ने कृष्णानंद राय को मारने के लिए 400 राउंड गोलियां चलाई थीं और पोस्टमॉर्टम में उनके शरीर से 67 गोलियां निकली थी। इसका आरोप मुख्तार और उसके भाई पर लगा था और केस दर्ज हुआ था।
Mukhtar Ansari News : इस मामले पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और लगभग 15 साल बाद मुख्तार को सजा मिली है। फैसला सुनाने से पहले गाजीपुर में आदलत के बाहर भारी सख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात थे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं।