Calcutta HC : बारुईपुर रेप-मर्डर केस- ममता का बड़ा मार्च, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

Calcutta HC : बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची के कथित दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 8 जुलाई को प्रस्तावित रैली निकालने की अनुमति कलकत्ता हाईकोर्ट से मिल गई है। यह जानकारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने दी।

कल्याण बनर्जी ने बताया कि तृणमूल युवा कांग्रेस और तृणमूल छात्र परिषद TMCP की यह रैली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बालीगंज फाड़ी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड क्रॉसिंग तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने रैली की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया है कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सप्ताह के कार्यदिवसों में भी सीमित नहीं किया जा सकता।

टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों में राज्य पुलिस ने पार्टी के करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन करना जरूरी हो गया है।

गौरतलब है कि बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची शनिवार को लापता हो गई थी। बाद में उसका शव एक तालाब से बरामद हुआ। इस मामले में दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मामले ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है।

इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में कैंडल मार्च निकालकर घटना की निंदा की थी। वहीं, टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने ममता बनर्जी को पीड़ित परिवार से मिलने जाने से रोकने के लिए उन्हें उनके आवास तक सीमित रखने की कोशिश की।

दूसरी ओर, विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।

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