Kerala HC: केरल उच्च न्यायालय ने रैपर हीरादास मुरली उर्फ वेदान को बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक नहीं है।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने रैपर को राहत दी है, जिस पर एक महिला डॉक्टर ने शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाने और बाद में उससे मुकर जाने का आरोप लगाया था।
उसने वेदान पर 2021 और 2023 के बीच कई बार यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। वेदन को राहत देने वाला विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।