Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, इस याचिका में हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
जस्टिस ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है। आतिशी ने कालकाजी विधानसभा से चुनाव जीता था।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है सुनवाई के दौरान, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी के वकील ने याचिका में पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई।
कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका में आतिशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया। अधिवक्ता टी. सिंह देव के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।
आतिशी ने कालकाजी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया था। याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पांच फरवरी को हुआ था और परिणाम आठ फरवरी को घोषित किए गए थे।