Uttarakhand: महिला क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

नमिता बिष्ट

उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को रद करने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

सीएम धामी ने किया फैसले का स्वागत
वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने हाईकोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की थी।

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