Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई आज

Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

ईडी की ओर से 2024 में दायर याचिका न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। केजरीवाल को इस मामले में उच्चतम न्यायालय से भी राहत मिल चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई, 2024 को धनशोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी की ‘‘जरूरत और अनिवार्यता’’ से जुड़े तीन सवाल बड़ी पीठ के पास भेजे थे।

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में क्रमशः 21 मार्च और 26 जून, 2024 को ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल ने आबकारी नीति को 2022 में इसके निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के चलते रद्द कर दिया था और भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में बदलाव करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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