Delhi: दिल्ली सरकार ने NIA एक्ट, 2008 के तहत जांच किए गए मामलों की सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तीन अदालतों को स्पेशल कोर्ट के तौर पर तय किया है। यह कदम NIA एक्ट की धारा 22 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर उठाया गया है।
कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग द्वारा 7 जुलाई, 2026 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उपराज्यपाल ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट नंबर 04, 05 और 06 को NIA एक्ट की अनुसूची में शामिल अपराधों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट के तौर पर अधिसूचित किया है।
ये अदालतें एक्ट के तहत अनुसूची में शामिल किसी भी या सभी अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज-02 कोर्ट, जो 12 सितंबर, 2013 से तय NIA स्पेशल कोर्ट के तौर पर काम कर रही थी, राउज़ एवेन्यू में नई तय की गई अदालतों के दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी पोस्टिंग या ट्रांसफर ऑर्डर के ज़रिए काम शुरू करने के बाद स्पेशल कोर्ट नहीं रहेगी।
यह नोटिफिकेशन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल की ओर से प्रधान सचिव रीतेश सिंह ने जारी किया है। NIA एक्ट, 2008 राज्य सरकारों को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर NIA द्वारा जांच किए गए अपराधों और अनुसूची में शामिल अन्य अपराधों की तेज़ी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट तय करने की अनुमति देता है। इस नोटिफिकेशन के साथ, दिल्ली में तय NIA ट्रायल कोर्ट अब पटियाला हाउस कोर्ट के बजाय राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स से काम करेंगी।