Ram Mandir: राम मंदिर दान मामले में राम शंकर यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड याचिका पर अयोध्या की अदालत सुनवाई करेगी. राम जन्मभूमि मंदिर के लिए दान राशि के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार राम शंकर यादव उर्फ तिन्नू यादव और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड याचिका पर अयोध्या की एक अदालत में मंगलवार को सुनवाई होनी है।
यह सुनवाई विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार विरोधी) रजत वर्मा की अदालत में होगी। जांच अधिकारी और सर्किल अधिकारी (अयोध्या) आशुतोष तिवारी ने मामले की आगे की जांच के लिए दोनों आरोपियों की सात दिन की पुलिस रिमांड मांगी है, अब तक पुलिस ने अन्य चार आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से उनकी पुलिस हिरासत में पूछताछ की है।
इससे पहले सोमवार को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान गबन मामले में सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया और उन्हें 27 जुलाई को फिर से पेश होना है।
इस बीच, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र, अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहन की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को इसकी संरचना का विवरण सहित एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामले को अगले सोमवार को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर आरोपों की सत्यता की जांच नहीं कर रहा है और जांच की प्रगति से अवगत होना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान को नकद चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों द्वारा गबन किए जाने के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।