Khan Sir: खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

Khan Sir:  फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और मशहूर शिक्षक खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ़्तारीपर रोक लगा दी है।

इससे पहले सोमवार को खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। गौरतलब है कि खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।

इसी मामले में जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों, दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। उनके वकील अरविंद मउआर ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। इस दौरान अदालत ने मामले से जुड़े सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं।

कोचिंग संस्थानों के बीच उपजे विवाद और गोलीबारी के मामले में अदालत ने पुलिस से केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन तलब किया है। इस मामले में गिरफ्तार दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं। इसी प्रकरण में ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की नियमित जमानत अर्जी पर भी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

अदालत के निर्देश पर पुलिस ने केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद अदालत ने रौशन आनंद की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं ज्ञान विन्दु के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार किए जाने और उन्हें रिहा नहीं करने को लेकर छात्रों और लोगों में आक्रोश भी है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *