Pawan Khera: उच्चतम न्यायालय पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर करेगा सुनवाई

Pawan Khera: उच्चतम न्यायालय असम सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में अस्थाई अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को कुछ शर्तों के साथ खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी और उन्हें संबंधित अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। असम सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता शुभोदीप रॉय के माध्यम से रविवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर की पीठ 15 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

खेड़ा ने पांच अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि हिमंता की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्तियां हैं, जिनकी जानकारी असम में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं की दी गई है।

सरमा दंपति ने खेड़ा के आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया था। इन आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

खेड़ा ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए सात अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था और अपना आवासीय पता हैदराबाद में दिखाया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

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