Gurugram: गुरुग्राम पुलिस ने वायरल ‘370 बिरयानी’ विवाद के मामले में कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से प्राप्त शिकायत और मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद की गई।
पुलिस ने DLF फेज-2 थाने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 294, 353(3), 75(2) और 75(3) के तहत FIR दर्ज की है।
गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो में महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री होने के आरोप हैं। मामले की जांच के लिए दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कानूनी नोटिस भेजे गए हैं। पुलिस ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस आयुक्त के निर्देशन में की जा रही है।
यह कार्रवाई उस विवाद के बाद हुई है, जिसमें स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो के दौरान हुई एक ‘क्राउड वर्क’ बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमांशु जांगड़ा ने 14 जून को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर कहा कि शो के दौरान सुनाई गई डेटिंग से जुड़ी कहानी पूरी तरह सच नहीं थी और मनोरंजन के उद्देश्य से उसमें कई बातें जोड़ी गई थीं।
हिमांशु ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया था और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका किसी महिला का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। जांगड़ा ने यह भी बताया कि विवाद के बाद उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उनकी नौकरी भी चली गई। उन्होंने कहा कि इस घटना से उनके परिवार पर भी गहरा असर पड़ा है और उन्हें अपने फैसले पर पछतावा है।
वहीं, प्रणित मोरे ने भी 13 जून को इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में माफी मांगते हुए कहा था कि शो के दौरान दर्शकों की हंसी और माहौल में बहकर उनसे निर्णय लेने में चूक हुई। उन्होंने माना कि उन्होंने मंच पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को जगह दी, जिसके लिए वह जिम्मेदारी लेते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र साइबर सेल भी इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है। महाराष्ट्र साइबर ने प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार और अन्य के खिलाफ अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन और प्रसार के आरोप में मामला दर्ज किया था। उस मामले में भी BNS की संबंधित धाराओं और IT Act की धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है।
