Nuh Violence: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने नूंह में अतिक्रमण हटाने व निर्माण गिराने पर लिया लिया स्वतः संज्ञान,हाईकोर्ट ने किया हरियाणा सरकार से जवाब तलब,पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले मे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर लगायी रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए।
आपको बता दें नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल हुए थे.
Nuh Violence:
नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए।
इसके अलावा प्रशासन ने हिंसा के दिन जिस 3 मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई, उसे भी गिरा दिया था। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था लेकिन उसने दंगाईयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका।