Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और विकास महाजन की पीठ ने माना कि पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए माना कि तलाक की याचिका खारिज करने के उसके निर्णय में कोई खामी नहीं थी।
हाईकोर्ट ने साथ ही पारिवारिक अदालत के निष्कर्षों से सहमति भी जताई। पारिवारिक अदालत ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला के पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट हैं।