Article 370: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जजों ने क्या-क्या कहा

Article 370: अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चल रही सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार का पांच अगस्त 2019 को दिया गया फैसला सही है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं होगी और जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से चलेगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर मे चुनाव कराणे के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाए और अगले साल 30 सितंबर तक चुनाव कराएं जाए।

सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियों को चुनौती देना संवैधानिक स्थिति नहीं और कहा कि संविधान की व्याख्या वाले 367 का इस्तेमाल करके 370 को खत्म करने का फैसला सही नहीं था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो विशेष शर्त जिसके लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले की वैधता तय करने के लिए तीन अलग-अलग फैसले सुनाना शुरू किया, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुनाया। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हुए।

 

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