बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक

हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर स्टे दे दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 78 एकड़ अतिक्रमण मामले में बनभूलपुरा के लोगों को राहत देते हुएकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख सात फरवरी तय की गई है।

 

बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। स्थानीय कांग्रेसी विधायक सुमित हृद्येश और अन्य नेताओं ने भी इन लोगों का साथ दिया।

 

गौर हो कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बनभूलपुरा के लोगों के राहत दी है।

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