लिव इन रिलेशनशिप में कैसा है आपका साथी एक क्लिक पर मिलेगी पूरी पाती

 

लिव इन रिलेशनशिप में कैसा है आपका साथी एक क्लिक पर मिलेगी पूरी पाती

लिव-इन में रहने से पहले एक-दूसरे का अतीत जान सकेंगे युगल

यूसीसी नियमावली में प्रावधान: उत्तराखंड में लिव-इन को संयुक्त

आवेदन करने पर वेब पोर्टल से मिलेगी साथी की कुंडली

देहरादून। उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशन में रहने से पहले प्रेमी युगल अब एक-दूसरे का अतीत भी जान सकेंगे। ऐसा प्रावधान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली में किया गया है।

उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर लिव-इन रिलेशन वालों का क्या होगा, इस पर अजमंजस की स्थिति है। जेल, जुर्माना या माता-पिता को होगा बताना… जैसे नियमों पर तमाम सवाल खड़े हैं। ऐसे में यूसीसी के नियम बनाने वाली समिति के जरिये नियमों को लेकर और जानकारियां सामने आई हैं,

निजता और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बशर्ते उनकी उम्र 21 साल या उससे अधिक हो। उनकी जानकारी माता-पिता या किसी बाहरी शख्स को नहीं दी जाएगी। इस बारे में जरूर विचार जारी है कि यदि जोड़े में किसी की उम्र 18 से 21 साल के बीच है, तो ऑनलाइन पंजीकरण का आवेदन करते ही उनके अभिभावकों को एसएमएस के जरिये सूचना मिल जाए।

शादी-तलाक, लिव-इन का करना होगा पंजीकरण

जिससे स्पष्ट हो रहा है कि यूसीसी के नियम प्रेमी युगलों की चिंता बढ़ाने वाले नहीं, बल्कि उन्हें धोखे से बचाने वाले हैं। यूसीसी में प्रेमी युगल की

यूसीसी के नियम बनाने वाली समिति एक नए और अहम प्रावधान पर विचार- विमर्श कर रही है कि यदि लिव-इन में जाने वाला जोड़ा संयुक्त आवेदन करके एक-दूसरे के बारे में जानकारी मांगता है, तो पोर्टल के जरिये पार्टनर का पिछला रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इससे उसकी शादी, तलाक और पुराने रिश्ते से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी। ऐसा इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर शादी, तलाक, लिव- इन रिलेशन या रिलेशन ब्रेक होने का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा।

ओटीपी के जरिये खुलेगी कुंडली

यूसीसी पोर्टल पर संयुक्त आवेदन करने की स्थिति में दोनों को आधार के लिंक के जरिये ओटीपी मिलेगा। सत्यापन होने पर उन्हें पिछले रिकॉर्ड की जानकारी मोबाइल पर भेज दी जाएगी। इसमें पता चल सकेगा कि दोनों पार्टनर पहले लिव-इन में रहे हैं या नहीं, अथवा किस अवधि तक रहे हैं।

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