हाईकोर्ट ने एलटी भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई, याचिका भी की खारिज

सहायक अध्यापक बनने के तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया को शामिल करने के साथ भर्ती जारी रखी जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये नियुक्तियां 2012 की नियमावली व शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धाराओं के तहत की जाएं।
गौरतलब हो कि इससे पहेल कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा थआ। जिसके बाद आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया। याचिका में कहा गया था कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। अब ये याचिका खारिज हो गई है। अत: इसे पूर्व में दिया गया स्टे भी याचिका खारिज होने के साथ साथ खत्म हो गया।

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