Ankita Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 30 मई 2025 को कोटद्वार की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत दोषी करार दिया।
यह मामला यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनंतरा रिजॉर्ट का है, जहां 19 वर्षीय अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थीं। सितंबर 2022 में अंकिता की लापता होने के बाद मामला सामने आया, और कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश एक नहर से बरामद की गई थी।
एसआईटी द्वारा की गई जांच के दौरान 97 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। अगली सुनवाई में कोर्ट सजा का एलान करेगी। यह फैसला तीन साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया, जिसे लेकर राज्यभर में न्याय की मांग तेज थी। अब पीड़ित परिवार और आम जनता को न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है।
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