Varanasi: वाराणसी कोर्ट ने बेसमेंट की छत की मरम्मत और दूसरी जगहों के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है, हिंदू पक्ष के वकील ने मीडिया कर्मियों से कहा कि अगली सुनवाई 29 मई को होनी है। तब हम मांग करेंगे कि इस मामले से जुड़े सभी केस सीपीसी की धारा 24 के तहत एक जगह किए जाएं।
उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी के दो दर्जन मामले अलग अलग कोर्ट में हैं, 31 जनवरी को डिस्ट्रिक कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने हिंदू पुजारी पूजा-अर्चना कर सकता है।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि “ज्ञानवापी प्रकरण में जर्जर हुए तहखाने में पूजा चल रही है बीम और पटिया पड़ी हुई है उसका मरम्मत का प्रतिवेदन था। परंतु राखी सिंह के अधिवक्ता के माध्यम से ये निवेदन किया गया कि इस मुकदमे को जिन जिन न्यायालयों से समेकित किए गए हैं उनको पुनः भेज दिया जाए। मेरा आग्रह है माननीय न्यायालय से आने वाले समय में 29 मई को अगली सुनवाई होनी है।
इसके साथ ही कहा कि विशेष जज को ये सीपीसी 24 के तहत ये अधिकार है कि वो समेकित कर दे और स्पेशल कोर्ट गठित कर दे ताकि जो ज्ञानवापी प्रकरण का जो मुकदमों का बिखराव है दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं उनको एक समेकित ढंग से सुना जाए। न्याय है। इसके साथ ही पांच फरवरी को ये मांग की गई थी पांच वादिनी महिलाओं की तरफ से एसआई का सर्वे का कार्य शेष है वो भी पूर्ण कराया जाए। इस पर माननीय न्यायालय ने आश्वासन दिया कि इस पर विचारण होगा तो अगली सुनवाई 29 मई को होनी नियत है।