UP News: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाने के मामले में रामपुर की MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले से अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब्दुल्ला को सात साल की सजा सुनाई है।
मामला 2019 का है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस जांच में पाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों के जरिए दो पासपोर्ट हासिल किए थे।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 17 नवंबर 2025 को रामपुर की MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में 2019 में दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं। इसमें से एक पासपोर्ट का इस्तेमाल वह विदेश यात्रा में भी कर चुके हैं