Punjab: पंजाब में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर लगाई रोक

Punjab: मध्य प्रदेश में कथित तौर पर खराब कफ सिरप के सेवन से 15 बच्चों की मौत के बाद पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार के खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि सरकारी विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और मध्य प्रदेश एफडीए की रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड्रिफ सिरप की गुणवत्ता को सहीं नहीं पाया गया है।

आदेश में बताया गया कि संबंधित दवा बैच नंबर SR-13 की है, जिसका निर्माण श्रीसन फार्मास्युटिकल, बैंगलोर हाइवे, सुंगुवरचत्रम (जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु) द्वारा किया गया था। जांच में इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28% w/v) पाया गया। ये एक अत्यंत जहरीला रसायन है जो गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

एफडीए ने कहा कि इस उत्पाद का सीधा संबंध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में हुई बच्चों की मौतों से पाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य में इस दवा की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में ये भी निर्देश दिया गया कि पंजाब के सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, चिकित्सक, अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थान उक्त उत्पाद की खरीद, बिक्री या इस्तेमाल न करें। राज्य में अगर दवा का कोई स्टॉक मौजूद है तो उसकी सूचना तत्काल एफडीए (औषधि शाखा) को दी जाए।

बता दें कि छिंदवाड़ा में पिछले एक महीने के अंदर संदिग्ध किडनी फेरियर के कारण कई बच्चों की मौत हुई थी। जांच में तमिलनाडु में निर्मित इस सिरप में ज्यादा मात्रा में जहरीले पदार्थ डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) की मिलावट पाई गई। इन घटनाओं के बाद राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया।

मध्य प्रदेश में कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं जबकि देशभर में स्टॉक जब्त किए गए। केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में दवा सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों को तत्काल सख्त किया गया।

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