Lalu Yadav: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सीबीआई के जमीन के बदले नौकरी मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका को आगे बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है।
यादव ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि निचली अदालत ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों, जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आरोपों पर बहस 26 जुलाई से दो अगस्त तक के लिए तय की है।
यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर निचली अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान आवेदन पर फैसला सुनाए जाने से पहले आरोपों पर बहस सुन ली होती, तो उच्च न्यायालय में दायर याचिका निरर्थक हो जाती।
न्यायाधीश ने आवेदन खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने भी उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने 18 जुलाई को निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।