Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी, कार्ति चिदंबरम एक समन की तामील करते हुए अदालत में पेश हुए थे, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए विशेष जज कावेरी बावेजा ने उन्हें राहत दे दी।
अदालत ने इससे पहले मामले में ईडी के दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए आरोपित के खिलाफ समन जारी किया था, जज ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत दी।
ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।