Waqf law: सुप्रीम कोर्ट 15 मई को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी।
17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट नेे वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करने या 5 मई तक केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करने का केंद्र का आश्वासन दर्ज किया। यह आश्वासन तब मिला जब सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि कानून को संसद ने “उचित विचार-विमर्श” के साथ पारित किया है और सरकार को सुने बिना इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।
केंद्र ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने के अलावा, “वक्फ बाय यूजर” सहित वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के शीर्ष न्यायालय के प्रस्ताव का विरोध किया।