Vande Mataram: केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला लिया है, गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में लगभग तीन मिनट 10 सेकेंड में गाए जाने वाला छह पैरा का गायन अनिवार्य होगा।
राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अब राष्ट्र गान ‘जन गण मन’ से पहले राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ बजेगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने आधिकारिक मौकों पर ‘वंदे मातरम्’ के छह अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गायन अनिवार्य किया है, जिसकी कुल अवधि 3. 10 मिनट होगी।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार यह नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में अनिर्वाय तौर पर लागू किया गया है। इसी के साथ सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजन या अन्य औपचारिक आयोजनों में ‘वंदे मातरम’ बजाया या गाया जाएगा।
राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाया जाएगा
नई गाइडलाइन के मुताबिक वंदे मातरम का पूरा आधिकारिक संंस्करण, जिसमें छह लाइनें हैं और जो लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का है, बड़े सरकारी मौकों पर गाया या बजाया जाएगा।निर्देश का एक खास पहलू यह है कि जब भी किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों हों, तो राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए।