Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को गर्मियों के दौरान कोर्ट में काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया, कोर्ट ने कहा कि एक ड्रेस कोड तो होगा ही, वे ‘कुर्ता-पायजामा’ नहीं पहन सकते।
चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ‘‘आखिरकार यह शिष्टाचार का मामला है, आपको उचित ड्रेस पहननी चाहिए। आपको कुछ तो पहनना होगा। आप ‘कुर्ता पायजामा’ या शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर भी जिरह नहीं कर सकते’’
व्यक्तिगत तौर पर जनहित याचिका दायर करने वाले वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को पीठ ने हालांकि इस मुद्दे पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल और केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपने की अनुमति दी और इसके साथ ही ये भी कहा कि इस संबंध में वे फैसला कर सकते हैं।