RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें जमाकर्ताओं के पैसे निकालने भी शामिल है, मुंबई में बैंक के बाहर कई जमाकर्ता पैसे निकालने के लिए परेशान नजर आए।
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के लेकर रिजर्व बैंक के निर्देश वीरवार को कारोबार बंद होने से लागू हो गए और छह महीने के लिए लागू रहेंगे।
आरबीआई ने कहा कि ”बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वे जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी बाकी खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ जरूरी मदों के संबंध में व्यय कर सकता है।
जमाकर्ताओ का कहना है कि “करंट एकाउंट है, उसमें 20 लाख रुपये बैलेंस है और अभी सबका चेक फाड़ के रखा है और लेकिन वे स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। हमें मार्केट का पैसा देना है वो कहां से देंगे। बैंक वालों से बात हुई, अभी उनको भी नहीं मालूम कुछ, वो बोल रहे हैं कि अभी दो चार दिन रुको, जो सूचना आएगी, मैं आपको शेयर करूंगा।”
“ये हमें बिना कोई सूचना दिए अंतिम क्षण में हुआ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और यह मेरा वेतन खाता है मेरा घर मेरे वेतन पर चलता है। मेरे पास ईएमआई भी है। “जब मैं 1992 में मुंबई आया था तब से मेरा खाता यहीं है, उन्हें कम से कम कॉल या मैसेज करना चाहिए था। ये मेरा सैलेरी एकाउंट है।”