New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट फर्म जीएमआर एयरपोर्ट्स को नागपुर के बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपग्रेड करने और संचालित करने की अनुमति देने के अपने फैसले के खिलाफ केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्यूरेटिव पिटीशन पर कार्यवाही बंद कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की स्वतंत्र पेशेवर राय पर ध्यान देने के बाद लिया गया। इसमें कहा गया था कि केंद्र और एएआई की क्यूरेटिव पिटीशन ऐसी याचिकाओं पर विचार करने के लिए तय कानूनी मापदंडों के अंतर्गत नहीं आती है।
सुप्रीम कोर्ट ने नौ मई 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। इसमें एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन और संचालन के लिए जीएमआर एयरपोर्ट्स को दिए गए कॉन्ट्रेक्ट को एक ज्वाइंट वेंचर फर्म की तरफ से मार्च 2020 में जारी कम्युनिकेशन के जरिए कैंसल कर दिया गाय था।
केंद्र और एएआई ने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी।