NEET-PG: उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया भी शामिल थे, पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। न्यायालय ने कहा, “किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता का स्तर एक समान नहीं कहा जा सकता।”
पीठ ने यह आदेश नीट-पीजी 2025 परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत ने बताया कि “नीट-पीजी को लेकर आज थ्री जजेस बेंच ने क्लियर ऑर्डर कर दिया है कि इसको सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। आज अगर ये इस तरह का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो ये पूरे एग्जाम पूरे ऑलओवर कंट्री में होता है और जब ऑलओवर कंट्री में होता है तो ढाई लाख बच्चों का एग्जाम कराना कोई टफ टास्क नहीं है। आप इसको अरेंज कराइये किसी भी तरीके से और चूंकि दो हफ्ते का टाइम भी है अभी एग्जाम कराने में तो आपको जो है एग्जाम होल्ड ही कराना है।”