Kerala: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केरल सरकार का तोहफा, DA बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया

Kerala: केरल सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों, शिक्षकों और सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 25 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

सरकारी आदेश के मुताबिक पूर्णकालिक संविदा कर्मचारियों को भी इसी तरह की वृद्धि मिलेगी और बढ़ी हुई राशि मार्च के वेतन के साथ दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ता अंशकालिक शिक्षकों, अंशकालिक संविदा कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों पर भी उनके वेतन के आधार पर लागू होगा।

राज्य सेवा, पारिवारिक पेंशन, अनुग्रह पेंशन और अनुग्रह पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी इसी तरह की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। बढ़ी हुई राशि अप्रैल की पेंशन के साथ दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशन भत्ता (डीआर) के बकाया के संबंध में एक अलग आदेश जारी किया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानीय निकायों को महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशन भत्ता (डीआर) में वृद्धि से उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त व्यय को अपने कोष से वहन करना होगा। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निगमों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों और राज्य के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशन भत्ता (डीआर) पैटर्न का पालन करने वाले अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी और पेंशनभोगी भी कुछ शर्तों के अधीन पात्र हैं।

ये संगठन अपने निदेशक मंडल, शासी निकाय, प्रबंध समिति या कार्यकारी समिति के निर्णय के आधार पर, अपने संसाधनों से व्यय वहन करने की अपनी क्षमता के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशन भत्ता (डीआर) जारी कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है, “यदि संगठन स्वयं इन व्यय को वहन नहीं कर सकता है, तो सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।”

जिन संगठनों में वेतन या पेंशन लागत का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा योजना या गैर-योजना सरकारी अनुदानों द्वारा वित्तपोषित होता है, वे सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, लेकिन अपने शासी निकाय की स्वीकृति से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशन भत्ता (डीआर) जारी कर सकते हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ोतरी केरल राज्य विद्युत बोर्ड और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम पर लागू नहीं होती है, जो इसके लिए अलग से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशन भत्ता (डीआर) आदेश जारी करेंगे। आदेश में कहा गया है, “ऐसे संगठनों को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशन भत्ता (डीआर) स्वीकृत करते समय मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, जिसमें यदि आवश्यक हो तो सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना शामिल है।”

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