HC judges: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों पर मुकदमा चलाने की पूर्व मंजूरी के फैसले पर बोले उप-राष्ट्रपति

HC judges: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर “पुनर्विचार करने का समय आ गया है” जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाया था।

उन्होंने मामले की जांच कर रही तीन न्यायाधीशों की आंतरिक समिति द्वारा गवाहों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने के कदम को भी “गंभीर मुद्दा” बताया।

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया कि “हमें लुटियंस दिल्ली में जज के घर पर एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा, नोट जला दिए गए थे, आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। हमारे देश में कानून का शासन है, आपराधिक न्याय प्रणाली है और अगर मैं कानूनी क्षेत्र में जाऊं जो कानून द्वारा संचालित है, तो किसी भी पल देरी करने का कोई मौका नहीं हो सकता क्योंकि वो कानून के शासन द्वारा निर्देशित है। किसी व्यक्ति या संस्था को बदनाम करने का सबसे पक्का तरीका उसे जांच और जांच से दूर रखना है…”

“समय आ गया है कि हम फिर से इस पर विचार करें क्योंकि सीन सच में ऐसा है जिसमें देश का हर व्यक्ति सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये न्यायिक संस्थाओं से जुड़ा है, ये एक गंभीर मुद्दा है। यह कैसे किया जा सकता है? इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से आपराधिक जांच की जरूरत है।”

इसके “ऐसा क्यों हुआ कि आपराधिक न्याय प्रणाली को उस तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया जैसा कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए था? ये मुद्दा जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पैसे का स्रोत, इसका मकसद, क्या इसने न्यायिक प्रणाली को प्रदूषित किया है? बड़े शार्क कौन हैं? हमें पता लगाने की जरूरत है। पहले ही दो महीने बीत चुके हैं और मुझसे पहले के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। जांच तेजी से होनी चाहिए।”

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