Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के इंदौर में आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल, डीजे द्वारा ध्वनि उपकरणों को किराए पर देने और तेज आवाज वाले कई और डिवाइसो पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए उसे संबंधित अधिकारियों से पहले ही इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल के वक्त शहर के अलग-अलग इलाकों के लिए साउंड लिमिट भी तय की गई है।
जिला कलेक्टर के मुताबिक नये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि खासकर आगामी स्कूल एग्जाम को देखते हुए लोगों की शिकायतों की वजह से ये पाबंदी जरूरी हो गई है।