Savarkar remarks: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी हैसियत बता दी है।
दरअसल उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को शुक्रवार को ‘‘गैरजिम्मेदाराना’’ बताते हुए इस पर अप्रसन्नता जाहिर की। हालांकि न्यायालय ने गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा, ‘‘हमे अपने स्वतंत्रता सेनानियों का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए।’’ उच्चतम न्यायालय की पीठ ने ये भी चेतावनी दी कि अगर वे (गांधी) फिर से ऐसा बयान देते हैं तो स्वत: संज्ञान लिया जाएगा।
फडणवीस ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला राहुल गांधी के मुंह पर तमाचे जैसा है और मैं न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूं। वे सावरकर जैसी राष्ट्रीय शख्सियतों का अपमान करते रहे हैं। उम्मीद है कि संविधान की कसम खाने वाले राहुल गांधी उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे।’’
ये मामला 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान कांग्रेस नेता द्वारा सावरकर पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट का बयान राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान किया है। मैं इसके लिए कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का अपमान किया है। मुझे उम्मीद है कि हाथ में लाल संविधान की किताब लेकर घूमने वाले राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे।”