Bombay HC: ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा ने उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
कामरा ने पांच अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
उनकी याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ शिकायतें, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत के संविधान के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।
वकील मीनाज काकलिया ने ये याचिका दायर की है। 21 अप्रैल को न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई की जा सकती है।
कामरा को पिछले महीने मद्रास उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ मामले में अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी। वो तमिलनाडु के स्थायी निवासी हैं।